केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 30 सितंबर तक NPS से UPS में स्विच करने का मौका
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बड़ी राहत की घोषणा हुई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने उन नए कर्मचारियों को विशेष विकल्प दिया है जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी ज्वाइन की और उस समय नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) चुना था। अब ये कर्मचारी चाहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल हो सकते हैं।
Central employee:- इसके लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। कर्मचारियों को केवल एक बार यह अवसर मिलेगा और इस दौरान लिया गया फैसला अंतिम माना जाएगा। UPS में शामिल होने पर कर्मचारियों को पहले से अधिक पेंशन सुविधाएं मिलेंगी। सबसे अहम बात यह है कि नई स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अब 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह प्रावधान 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा।
Central employee:- PFRDA की जीएम प्रियंका गुप्ता ने बताया कि यह फैसला अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत लिया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर भविष्य सुरक्षा और लचीलापन देना है। UPS में निश्चित ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट और मृत्यु लाभ जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।