ट्रैफिक चालान निपटाने का आसान जरिया बनी लोक अदालत
अगर आपके वाहन पर ट्रैफिक चालान बकाया है तो अब उसे निपटाना और भी आसान हो गया है। देशभर में समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालतें वाहन चालकों को बड़ी राहत देती हैं। यहां मामूली ट्रैफिक उल्लंघनों जैसे बिना हेलमेट या सीट बेल्ट गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, गलत पार्किंग या प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने पर लगे चालानों पर भारी छूट मिलती है। कई मामलों में पूरा जुर्माना भी माफ हो जाता है।
Traffic:- लोक अदालत में मामला दर्ज कराने के लिए वाहन स्वामी को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। दिल्ली सहित कई राज्यों में यह सुविधा ट्रैफिक पुलिस या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म भरने के बाद टोकन नंबर और सुनवाई की तिथि ईमेल या एसएमएस के जरिए भेजी जाती है।
सुनवाई के दिन वाहन मालिक को अपॉइंटमेंट पत्र की प्रिंट कॉपी, जरूरी कागजात और चालान की रसीदें साथ लेकर अदालत परिसर पहुँचना होता है। कुछ जगहों पर वॉक-इन सुविधा भी उपलब्ध रहती है।
Traffic:- लोक अदालत का फायदा यह है कि चालान का निपटारा तुरंत हो जाता है, अतिरिक्त शुल्क या कोर्ट फीस नहीं लगती और वाहन मालिक समय व पैसे दोनों बचा पाते हैं। अदालतों पर भार भी कम होता है। इस तरह लोक अदालत ट्रैफिक चालान निपटाने का एक व्यावहारिक, सस्ता और तेज समाधान बनकर सामने आई है।