SIDHI NEWS. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित शुष्क दिवसों में 2 अक्टूबर 2025 (महात्मा गांधी जयंती) को शामिल किया गया है। इस अनुक्रम में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर जिले में शुष्क दिवस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेशानुसार जिले की सभी मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, होटल बार (एफ.एल-3), रेस्तरां बार
(एफ.एल-2), वाइन विक्रय केन्द्र एवं देशी मद्य भाण्डागार 02 अक्टूबर 2025 को पूर्णत: बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं वितरण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।







